किसी भी कर्मचारी को 9 घंटे से ज़्यादा वक़्त तक काम नहीं करवाया जा सकता है और अगर करवाया जाता है तो उसके लिए कंपनी को एक्स्ट्रा पैसा देना होगा। एक कर्मचारी के तौर पर जानिए अपना अधिकार सुप्रीम कोर्ट के वकील आर के कपूर से...
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