केरल लव जिहाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने एनआइए को हदिया की शादी की वैधता की जांच करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि वो बालिग है ऐसे में इसकी जांच नहीं कराई जा सकती है।
कोर्ट ने कहा है कि वो लव जिहाद के कथित मामले की जांच कर सकती है लेकिन वो एक महिला और पुरुष की वैवाहिक स्थिति की जांच नहीं कर सकती है।
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