न्यूज़ तीन तलाक इस्लाम का हिस्सा नहीं-जस्टिस कुरियन जोसेफ vineet kumar1 22 Aug 2017 12:44 IST Follow Us New Update Advertisment सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ऐतिहासिक फैसला देते हुए तीन तलाक को 'असंवैधानिक' व 'मनमाना' करार देते हुए कहा कि यह 'इस्लाम का हिस्सा नहीं' है। Advertisment Read More हमारे न्यूज़लेटर की सदस्यता लें! विशेष ऑफ़र और नवीनतम समाचार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बनें अब सदस्यता लें Advertisment Read the Next Article