Updated : 25 April 2018, 06:59 PM
नाबालिग से बलात्कार मामले में स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम बापू को SC/ST (अनूसूचित जाति एवं जनजाति) अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने आसाराम, शरतचंद्र और शिल्पी को इस मामले में दोषी करार दिया है जबकि शिवा और प्रकाश को कोर्ट ने बरी कर दिया है।