Updated : 19 January 2019, 05:50 PM
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्रनेता कन्हैया कुमार और नौ अन्य के खिलाफ देशद्रोह के मामले में अदालत ने शनिवार को दिल्ली पुलिस से पूछा कि उसने सक्षम प्राधिकार की अनुमति के बिना आरोपपत्र क्यों दाखिल किया. चीफ मेट्रोपोलिन मजिस्ट्रेट दीपक शेरावत ने दिल्ली पुलिस से पूछा, 'आपने अनुमति के बगैर आरोपपत्र क्यों दाखिल किया है? आपके पास विविध विभाग नहीं है.'