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'गोहिंसा' पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दोषियों पर हो कार्रवाई

Updated : 22 September 2017, 11:32 PM

गोरक्षा के नाम पर बने संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर दायर की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने की भी जरूरत है। सभी राज्यों की जिम्मेदारी है कि वे गोरक्षा के नाम पर हुई हिंसा के पीड़ितों को मुआवाजा दें।