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कावेरी विवाद: SC ने तमिलनाडु को मिलने वाले पानी में कटौती की

Updated : 16 February 2018, 11:28 AM

120 साल पुराने कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने तमिलनाडु को मिलने वाली पानी को कम कर दिया है और कर्नाटक को अतिरिक्त पानी मुहैया कराया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि पानी राष्ट्रीय संपत्ति है और नदियों पर किसी एक राज्य का अधिकार नहीं है। अपने फैसले में कोर्ट ने तमिलनाडु को मिलने वाली पानी को कम कर दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद अब तमिनाडु को अब 177.25 टीएमसी फीट (हजार मिलियन क्यूबिक फीट) पानी मिलेगी जबकि कर्नाटक को 14.75 टीएमसी फीट पानी अतिरिक्त मिलेगा।