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नागरिकता कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है. सीजीआई ने कहा है कि बिना केंद्र सरकार को सुने कोई आदेश नहीं दिया जाएगा. सभी याचिकाओं की कॉपी केंद्र सरकार को मिलनी चाहिए. कपिल सिब्बल ने CAA पर रोक लगाने की मांग की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है. देखें पूरी रिपोर्ट.
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