Updated : 01 February 2020, 06:39 PM
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स ऐक्ट के कुछ सेक्शंस के तहत टैक्स छूट नहीं लेने पर एक नए टैक्स स्लैब और नई टैक्स दर से टैक्स देने का विकल्प ऑफर किया है. यह ऑफर उन लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा जो अपनी कमाई का ज्यादा हिस्सा निवेश नहीं कर पाते हैं.
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