अहमदाबाद ( Ahmedabad ) में 26 जुलाई 2008 को हुए सीरियल ब्लास्ट मामले के दोषियों को शुक्रवार को सजा सुनाई गई. इस मामले में 49 दोषियों में से 38 दोषियों को फांसी और 11 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. 8 फरवरी को सिटी सिविल कोर्ट ने 78 में से 49 आरोपियों को UAPA (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) के तहत दोषी करार दिया था. विशेष न्यायाधीश एआर पटेल ( AR Patel ) ने फैसला सुनाते हुए विस्फोटों में मारे गए लोगों को एक लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है.