Telecom Company: सुप्रीम कोर्ट से टेलिफोन कंपनियों को बड़ा झटका, चुकाने होंगे 1 लाख 33 हजार करोड़ रुपए की फीस

author-image
Lekha Gaurkar
New Update

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद टेलिकॉम कंपनियों को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने दूर संचार विभाग की अर्जी कूबल करते हुए टेलिफोन कंपनियों को 1 लाख 33 हजार करोड़ रुपए की फीस चुकाने का आदेश दिया है. टेलिकॉम कंपनियों को लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम इस्तेमाल करने की फीस देनी होगी. कंपनियों को बकाये पर ब्याज और जुर्माना भी चुकाना होगा.

Advertisment
Advertisment