Lakh Take Ki Baat: सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए कहा कि इस मामले में गंभीर कानूनी सवाल जुड़े हुए हैं, जिन पर विस्तार से सुनवाई जरूरी है.
Lakh Take Ki Baat: उन्नाव रेप केस में सजायाफ्ता पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें सेंगर को जमानत दी गई थी. शीर्ष अदालत के इस फैसले से पीड़िता और उसके परिवार को बड़ी राहत मिली है.
दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को कुलदीप सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित करते हुए जमानत मंजूर की थी. इसके बाद देशभर में इस फैसले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर सवाल उठने लगे थे. मामले में जांच एजेंसी सीबीआई ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए कहा कि इस मामले में गंभीर कानूनी सवाल जुड़े हुए हैं, जिन पर विस्तार से सुनवाई जरूरी है. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल कुलदीप सेंगर जेल में ही रहेगा.
इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या विधायक को पॉक्सो कानून के तहत “लोक सेवक” माना जा सकता है या नहीं. दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि पॉक्सो कानून में लोक सेवक की परिभाषा में विधायक शामिल नहीं है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस व्याख्या पर सवाल उठाए हैं.
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