Lakh Take Ki Baat: बहराइच में Ram Gopal को मौत के घाट उतारने वाले Sarfaraz को फांसी

Lakh Take Ki Baat: सुनवाई के दौरान अदालत ने 9 दिसंबर को तीन आरोपियों को बरी कर दिया, जबकि 10 अन्य के खिलाफ आरोप सिद्ध पाए गए. इसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था.

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Yashodhan Sharma
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Lakh Take Ki Baat: सुनवाई के दौरान अदालत ने 9 दिसंबर को तीन आरोपियों को बरी कर दिया, जबकि 10 अन्य के खिलाफ आरोप सिद्ध पाए गए. इसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था.

Lakh Take Ki Baat: बहराइच के चर्चित रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. मुख्य आरोपी सरफराज को मौत की सजा दी गई है, जबकि बाकी नौ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. यह मामला 13 अक्टूबर 2024 का है, जब उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में मूर्ति विसर्जन के दौरान अचानक हिंसा भड़क उठी थी. भीड़ ने कई जगह आगजनी की और इसी अफरा-तफरी के बीच रामगोपाल मिश्रा को गोली मार दी गई थी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई.

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घटना के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की. जांच के तहत कई लोगों को हिरासत में लिया गया और 13 आरोपियों के खिलाफ आरोप-पत्र अदालत में दाखिल किया गया. सुनवाई के दौरान अदालत ने 9 दिसंबर को तीन आरोपियों को बरी कर दिया, जबकि 10 अन्य के खिलाफ आरोप सिद्ध पाए गए. इसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, जो आज एडीजे फर्स्ट पवन कुमार शर्मा की अदालत ने सुनाया.

अदालत ने माना कि मुख्य आरोपी सरफराज ने ही रामगोपाल मिश्रा पर गोली चलाई थी, इसलिए उसे फांसी की सजा दी गई. इसके अलावा अब्दुल हमीद, फहीम, मोहम्मद तालिब उर्फ़ सबलू, सैफ अली, जावेद खान, मोहम्मद जीशान, शोएब खान और ननकऊ मारूफ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने सभी दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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