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इस्लाम में बच्चा गोद लेने की मनाही है इसके अलावा उसमें संपत्ति पर उत्तराधिकार भी हिन्दू लॉ की तरह जन्म से नहीं मिलता। मुस्लिम लॉ में संपत्ति का उत्तराधिकार पिता की मौत के बाद बच्चों को मिलता है। अगर किसी बच्चे की मौत पिता के जीवित रहते ही हो जाती है तो उसकी विधवा पत्नी और बच्चों का उत्तराधिकार समाप्त हो जाता है। यानी एक तरह से इस्लाम में संतान को गोद लेना हराम है। इस मुद्दे पर पीनाज त्यागी ने एक्स मुसलिम समीर और इस्लामिक स्कॉलर से बात की सुनिए गोद लेने पर क्या कहता है इस्लाम ?
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