New Update
पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने आतंकवाद की परिभाषा तय कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को आदेश देते हुए कहा है कि किसी संगठन द्वारा की गई हिंसा जो किसी धार्मिक उद्देश्य से की गई हो, जिससे सरकार या जनता में दहशत फैलती हो उसे आतंकवाद कहा जाएगा. इमरान खान को अब इस परिभाषा को संसद से कानून बनाकर पास करने का फैसला सुनाया है.
Advertisment
/newsnation/media/agency_attachments/logo-webp.webp)
Follow Us