ITR Refund 2025: अगर आपने भी अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है या आपने आईटीआर तो भरा है लेकिन आपका रिटर्न का पैसा अभी तक नहीं आया है तो चिंता की कोई बात नहीं. आप कुछ आसान स्टैप्स से अपना पैसा वापस पा सकते हैं.
ITR Refund 2025: अगर आप भी नौकरी करते हैं आपकी सैलरी इनकम टैक्स के दायरे में आती है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीखों को लेकर भी हमेशा उत्सुकता रहती होगी. क्योंकि आप अपना आईटीआर भरकर अपना रिटर्न जल्द पाना चाहते होंगे. फिलहाल देश भर के लाखों टैक्स पेयर्स अपने आईटीआर रिफंड 2025 का इंतजार कर रहे हैं.
जिसे फाइल करने की डेडलाइन 16 सितंबर को खत्म हो चुकी है. लेकिन अभी आप विलंबित रिटर्न भी भर सकते हैं. जिसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर है. लेकिन समय पर रिफंड भर देने के बावजूद अभी तक कई लोगों को रिफंड नहीं मिला है और यही वजह है कि सोशल मीडिया से लेकर ऑफिस की गलियों तक रिफंड का इंतजार सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है.
कैसे चेक करें अपना आईटीआर रिटर्न स्टेटस
सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आपका रिफंड कहां अटका है और रिफंड स्टेटस कैसे चेक करना है. इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लॉगिन करते ही पूरा स्टेटस साफ नजर आ जाता है. बस कुछ आसान स्टेप्स हैं. ई फाइलिंग वाले ऑप्शन में जाएं. इनकम टैक्स रिफंड का पर क्लिक करें. व्यू फील्ड रिटर्न वाले ऑप्शन में पहुंचे और वहां आप जान सकते हैं कि आपका रिफंड प्रोसेस हुआ या नहीं. लेकिन असली टेंशन यही है.
ऐसे अटक सकता है आपका आईटीआर रिटर्न
कई लोगों को पता ही नहीं चलता कि रिफंड रुक क्यों गया. सबसे बड़ा कारण है कि गलत डिडक्शन क्लेम कर देना. इनकम टैक्स के कैलकुलेशन में गलती या फिर पैन आधार लिंक ना होना इसकी वजह हो सकता है. आज भी बहुत से टैक्स पेयर पैन को आधार से लिंक करना भूल जाते हैं और रिफंड वहीं रुक जाता है. एक और बड़ी वजह है बैंक डिटेल का मैच ना होना. अगर बैंक अकाउंट में लिखा आपका नाम पैन से मैच नहीं करता या अकाउंट नंबर या आईएफसी कोड में गलती है तो रिफंड वापस लौट जाता है. सबसे जरूरी बात यह है कि रिफंड सिर्फ उसी बैंक अकाउंट में आता है जो प्रीव वैलिडेटेड हो.
कैसे करें ई वेरिफिकेशन?
अगर प्रीव वैलिडेशन नहीं है तो रिफंड आने का सवाल ही हीं. अब सवाल यह है कि अगर 1 महीने से ज्यादा समय हो गया रिफंड अभी भी नहीं आया तो क्या करना है? तो इनकम टैक्स विभाग ने इसके लिए आसान रास्ता दिया है. रिफंड रीइशू का ऑप्शन बस वेबसाइट पर लॉगिन करिए. माय अकाउंट में जाइए. रिफंड रीइशू वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और नई रिक्वेस्ट सबमिट कर दीजिए. पैन, असेसमेंट ईयर, रिफंड अमाउंट सभी डिटेल भरते ही आपकी रिक्वेस्ट दोबारा प्रोसेस में चली जाती है. ई वेरिफिकेशन के बाद रिफंड फिर से जारी कर दिया जाता है. अगर कोई बड़ी गलती नहीं है तो आमतौर पर रिफंड रीइशू के बाद जल्द ही आ जाता है.
रिफंड में देरी पर कर सकते हैं शिकायत
एक और बात रिफंड में देरी हो रही है तो शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. इनकम टैक्स की वेबसाइट पर ऑनलाइन ग्रिवसेज दर्ज करते ही केस की मॉनिटरिंग शुरू हो जाती है. इसलिए घबराइए नहीं. बस अपने पैन आधार लिंकिंग से लेकर बैंक डिटेल फ्री वैलिडेटेशन और आईटीआर का एंट्रीज एक बार दोबारा चेक कर लीजिए. ज्यादातर मामलों में रिफंड इन्हीं छोटी गलतियों की वजह से अटक जाता है. सही जानकारी डालते ही रिफंड की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो जाती है.
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