अगर आपका ITR रिफंड अभी तक नहीं आया है तो सबसे पहले अपनी रिटर्न डिटेल्स और बैंक अकाउंट की जानकारी चेक करें. ई-वेरीफिकेशन और पैन-आधार लिंक सही होना जरूरी है.
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख 16 सितंबर थी. जो लोग समय पर रिटर्न भर चुके हैं, उन्हें अब टैक्स रिफंड का इंतजार है. कई मामलों में रिफंड बहुत जल्दी, दो से तीन दिनों में भी आ जाता है. अधिकांश लोगों को यह एक हफ्ते के भीतर मिल जाता है.
ITR की स्वीकार्यता और ई-वेरीफिकेशन
अगर आपका रिफंड अभी तक नहीं आया है, तो सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि आपका ITR इनकम टैक्स विभाग ने स्वीकार किया है या नहीं. अगर फॉर्म में कोई गड़बड़ी होगी तो विभाग आपको मैसेज भेजकर बताएगा. रिफंड तभी प्रोसेस होता है जब आप अपने रिटर्न को ई-वेरीफाई कर देते हैं. ई-वेरीफिकेशन के बाद ही विभाग आपकी रिटर्न को प्रोसेस करना शुरू करता है. साधारण मामलों में चार से पांच हफ्तों में रिफंड बैंक अकाउंट में आ जाता है.
जटिल मामलों में देरी
अगर आपकी रिटर्न बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन या कई डिडक्शन से जुड़ी है, तो प्रोसेसिंग में दो से चार हफ्ते और लग सकते हैं. रिफंड की राशि ज्यादा होने पर अतिरिक्त जांच की जाती है, जिससे देरी हो सकती है. बहुत देर होने पर विभाग रिफंड पर 0.5% प्रति माह का ब्याज भी देता है.
बैंक डिटेल्स और पैन-आधार लिंक
जिन लोगों का बैंक अकाउंट सही तरीके से प्री-वेरीफाइड है और नाम, IFSC कोड पैन कार्ड से मेल खाते हैं तथा पैन आधार से लिंक है, उनका रिफंड जल्दी आता है. अगर अकाउंट नंबर गलत है, IFSC कोड गलत है या बैंक अकाउंट बंद है, तो रिफंड अटक सकता है.
रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें?
रिफंड स्टेटस देखने के लिए इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर लॉगिन करें. इसके लिए पैन और पासवर्ड की जरूरत होगी. लॉगिन करने के बाद ‘सर्विस’ सेक्शन में जाकर ‘नो योर रिफंड स्टेटस’ पर क्लिक करें. इसके अलावा ई-फाइल टैब में जाकर ‘व्यू फाइल्ड रिटर्न’ पर क्लिक कर स्टेटस देख सकते हैं.
अगर आपका रिफंड नहीं आया है, तो सबसे पहले अपनी डिटेल्स चेक करें और जरूरत पड़ने पर इनकम टैक्स वेबसाइट पर जाकर स्टेटस देखें.
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