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ट्रिपल तलाक से बढ़ीं मुस्लिम महिलाओं की परेशानीः मौलाना कादरी

Updated : 20 August 2020, 11:19 PM

ट्रिपल तलाक का जो मसला था वो एक सोशल इविल है, मोदी हुकूमत ने जिस तरह से ये कानून बनाया ये संविधान के खिलाफ में गया. अगर कोई मुसलमान ट्रिपल तलाक जैसा जुर्म करता है तो उसे तीन साल की जेल होगी. इस कानून से मुस्लिम महिलाओं की जिम्मेदारी बढ़ गई है, अब उन्हें कोर्ट में साबित करना होगा कि उन्हें ट्रिपल तलाक बोला गया है या नहीं.

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