CAA पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अभी बाकी, धर्म आधारित नागरिकता संभव नहीं : तौसीफ खान

author-image
Shailendra Kumar
New Update
Advertisment

CAA पर सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई बाकी है. सीएए पर नोटिस इश्यू हुआ, लेकिन सु्प्रीम कोर्ट ने कोई सुनवाई नहीं की है. धर्म के आधार पर आप किसी को नागरिकता दे दें, इस बात की इजाजत संविधान नहीं देता है. #DurgaPuja_CAA #DeshKiBahas

      
Advertisment