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Delhi : 'आप छात्र हैं, इसलिए आपको हिंसा-उपद्रव करने का अधिकार नहीं मिल जाता', जामिया-एएमयू बवाल पर बोले CJI

Updated : 16 December 2019, 12:50 PM

नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act 2019) पर देश भर में आंदोलन की आंच और दिल्‍ली (Delhi) के जामियानगर (Jamia Nagar) में हुई हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट की वरिष्‍ठ वकील इंदिरा जय सिंह (Indira Jai Singh) ने मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे (CJI SA Bobde) की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष जामिया मिलिया इस्‍लामिया विश्‍वविद्यालय (Jamia Milia Islamia University) और एएमयू (AMU) का मामला उठाया. वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि वह इस मुद्दे पर संज्ञान ले. जय सिंह ने कहा, देश भर में इस तरह गंभीर तरीके से मानवाधिकारों (Human Rights) का उल्लंघन हो रहा है. इस मामले को सुनते हुए सीजेआई एसए बोबडे बोले, 'हम अधिकारों का निर्धारण करेंगे, लेकिन दंगों के माहौल में नहीं. सबसे पहले दंगों को रोका जाना चाहिए और फिर हम इस पर संज्ञान लेंगे. हम अधिकारों और शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के खिलाफ नहीं हैं.'