CAA Protest: शाहीन बाग धरने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सड़क पर धरना क्यों?

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Sahista Saifi
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शाहीन बाद प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है. सोमवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि रास्ता रोककर प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जा सकती है. किसी को दिक्कत में डालकर विरोध का तरीका ठीक नहीं है. ऐसे तो इन्होंने (प्रदर्शनकारी) एक रास्ता रोका है कल किसी और रास्ते को रोकेंगे. अनंतकाल और अनिश्चिकाल के लिए कोई धरना नहीं हो सकता है. इस मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को की जाएगी.

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