Dehradun introduces Dog License By-Law: अगर आप भी कुत्ता पालने के शौकीन है तो ये खबर आपके लिए है. क्योंकि देहरादून नगर निगम ने कुत्ता पालने संबंधी नियम बनाए हैं. जिसके तहत अब कुत्ता पालने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा.
Dehradun introduces Dog License By-Law: कुत्ता पालने के शौकीन लोगों को झटका लग सकता है. क्योंकि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अब बिना लाइसेंस के कुत्ता पालना मुश्किल हो जाएगा. नए नियमों के तहत कुत्ता पालने के लिए पहले लोगों को लाइसेंस लेना होगा. उसके बाद ही वे कुत्ता पाल पाएंगे. दरअसल, कुत्ता पालने को लेकर नगर निगम देहरादून ने एक नियमावली का अनंतिम प्रकाशन कर दिया है.
नगर निगम ने मांगी लोगों से आपत्तियां
देहरादून नगर निगम ने कुत्ता पालने के नए नियम लागू करने से पहले एक महीने तक शहर के लोगों के दावे और आपत्तियां मांगी गई हैं. उसके बाद नई नियमावली को नगर निगम दावे और आपत्ति सुनकर लागू कर देगा. क्योंकि कुत्ता पालने के नियमों को लेकर कुछ लोगों को आपत्ति भी हो सकती है. ऐसे में नगर निगम उन लोगों की आपत्तियों को देखेगा और उनसे सुझाव भी मांगेगा.
हर किस्म के कुत्ते के लिए अलग होंगे नियम
यह नियमावली कुत्ता पालने के लिए है. जो लोग अपने घरों में पालतू कुत्ते रखते हैं उनको किस तरह से रखा जाना है. किस प्रजाति के लोग कितने बड़े घर में किस तरह का कुत्ता रख सकते हैं. इसके अलावा नियम के मुताबिक, कुत्तों के काटने पर मालिकों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी. जिसे नए नियम में शामिल किया गया है. नगर निगम ने देहरादून में रोडविलियर पिट, पिटबुल जैसी सभी प्रजातियों के कुत्ते पालने के लिए नियम बनाया है. वहीं जो कुत्ते जो खतरनाक होते हैं या जिनका स्वभाव से खतरनाक होता है उनके लिए क्या नियम होंगे. ये सभी नई नियमावली में बताया गया है.
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