31 December Deadline : 31 दिसंबर तक ये काम नहीं किए तो भरना होगा भारी जुर्माना

31 December Deadline : अगर आपने ये काम समय रहते पूरे नहीं किए, तो आपको जुर्माना, अतिरिक्त ब्याज और दूसरी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

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Dheeraj Sharma
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31 December Deadline : अगर आपने ये काम समय रहते पूरे नहीं किए, तो आपको जुर्माना, अतिरिक्त ब्याज और दूसरी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

31 December Deadline : दिसंबर 2025 अब अपने आखिरी दिनों में पहुंच चुका है. आज 19 दिसंबर है और साल खत्म होने में सिर्फ 12 दिन बचे हैं. ऐसे में यह समय बहुत अहम है, क्योंकि कुछ जरूरी फाइनेंशियल कामों की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है. अगर आपने ये काम समय रहते पूरे नहीं किए, तो आपको जुर्माना, अतिरिक्त ब्याज और दूसरी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

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सबसे जरूरी काम है इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना। अगर आपने अब तक वित्त वर्ष 2024-25 का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो आपके पास 31 दिसंबर 2025 तक का आखिरी मौका है. इसके बाद आप ITR फाइल नहीं कर पाएंगे. हालांकि, अभी अगर आप देर से रिटर्न भरते हैं, तो आपको लेट फीस देनी होगी. जिनकी सालाना आय 5 लाख रुपये से कम है, उन्हें 1,000 रुपये लेट फीस देनी पड़ेगी। वहीं, 5 लाख रुपये या उससे ज्यादा आय वालों को 5,000 रुपये तक की फीस चुकानी होगी.

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