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भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India-RBI) के आदेश के अनुसार बैंकों ने कस्टमर्स को ऑटो डेबिट पेमेंट (Auto Debit Payment) को लेकर जानकारी देना शुरू कर दिया है. नए नियम लागू होने के बाद किसी भी डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म को किस्त या फिर बिल के पैसे काटने को लेकर हर ट्रांजैक्शन के लिए कस्टमर्स की अनुमति लेनी होगी.
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