Updated : 03 September 2021, 06:29 PM
वित्त मंत्रालय ने कर्मचारियों के प्रॉविडेंट फंड (Employees Provident Fund-EPF) में एक साल में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा योगदान पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स कैल्कुलेशन के नियमों को अधिसूचित कर दिया है. बता दें कि 2021-22 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक साल की अवधि में भविष्य निधि में कर्मचारियों और नियोक्ताओं के संयुक्त रूप से अधिकतम ढाई लाख रुपये के योगदान पर मिलने वाले ब्याज को टैक्स फ्री रखने की सीमा को तय करने का ऐलान किया था.
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