Updated : 21 September 2021, 08:51 PM
दिल्ली सरकार के मुताबिक वैध प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट (Pollution Under Control Certificate-PUCC) नहीं होने की स्थिति में वाहन मालिकों को 6 महीने की जेल या 10 हजार रुपये का जुर्माना या फिर दोनों ही भुगतना पड़ सकता है.
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