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इस खबर को पढ़ने के बाद पुलिस से उठ जाएगा आपका भरोसा, हुआ बड़े गैंग का पर्दाफाश

मामले का संज्ञान लेते हुए एसएसपी गौतम बुद्ध नगर वैभव क़ष्ण ने अपराधियों और पुलिस कर्मियों की मिलीभगत से चल रही गैंग के बारे में शिकायत मिलने पर एक बड़ी कार्यवाही की.

Updated on: 12 Jun 2019, 11:29 AM

नई दिल्ली:

उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में एक चौकाने वाली खबर सामने आई है, आरोप है कि यहां चौकी इंचार्ज हनी ट्रैप का गिरोह चलाता था. मामले का संज्ञान लेते हुए एसएसपी गौतम बुद्ध नगर वैभव क़ष्ण ने अपराधियों और पुलिस कर्मियों की मिलीभगत से चल रही गैंग के बारे में शिकायत मिलने पर एक बड़ी कार्यवाही की. कार्यवाही के तहत पुलिस कर्मियों सहित 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. जांच में पता चला कि इस मामले में लिप्त एक लड़की कार चालकों से लिफ्ट मांगती और फिर सेक्टर 44 पुलिस चौकी के पास जहां पीसीआर खड़ी होती थी वहां पर कार चालक को कार रोकने को कहती.

उतरने के बाद वो लड़की पीसीआर पर तैनात पुलिस कर्मियों से शिकायत करती थी कि उसके साथ इस कार चालक ने बलात्कार किया है. इस सूचना पर पीसीआर पर तैनात पुलिसर्मी उक्त लड़की व कार चालक को चौकी लेकर जाते थे.

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जहां पर लड़की की तरफ से कुछ जानकार लोग इक्ट्ठे हो जाते थे और फैसले के नाम पर आरोपी को ब्लैकमेल करते थे व सेक्टर 44 के चौकी इंचार्ज के माध्यम से फैसला करवकर मोटी रकम वसूल लिया करते थे.  इस शिकायत पर एसएसपी गौतमबुद्धनगर के द्वारा सेक्टर 44 सुनील शर्मा, तीन आरक्षी मनोज, अजयवीर, देवेन्द्र, पीसीआर के तीन प्राइवेट ड्राइवर व 2 महिलाओं की गिरफ्तारी की गई.

पुलिस इस गैंग के कब्जे से पीडित से वसूली गई 50 हजार रुपये की नकदी और तीन कार बरामद की हैं. एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों में सतीश उर्फ अंकित, सतीश की पत्नी विनीता और पूजा पहले से ही इस तरह के काम में लिप्त थे. उन्होंने फरीदाबाद में वर्ष-2014 और 2017 में इसी प्रकार से पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर कई वारदातों को अंजाम दिया था.

वहीं बाद में पकड़े जाने पर उन्हें जेल भी जाना पड़ा था. इस संबंध में फरीदाबाद पुलिस से और जानकारी जुटाई जा रही है. एसएसपी के मुताबिक ये गैंग अब तक 15 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना चुका है, जिनमें से 3 पीड़ितों ने पुलिस से शिकायत की थी. पुलिस बाकी पीड़ितों को भी तलाश कर रही है. एसएसपी वैभव क़ष्ण ने कहा कि इस प्रकरण में और भी जो दोषी पाया जाएगा उसे बक्शा नहीं जाएगा.