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नोएडा के पूर्व मुख्य अभियंता यादव सिंह की जमानत याचिका खारिज

यादव सिंह के खिलाफ आज कोर्ट में आय से अधिक संपत्ति मामले में जमानत पर सुनवाई हुई थी.

Updated on: 31 May 2019, 05:40 PM

नई दिल्ली:

नोएडा (Noida) के पूर्व मुख्य अभियंता यादव सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है. हाईकोर्ट ने यादव सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. यादव सिंह के खिलाफ आज कोर्ट में आय से अधिक संपत्ति मामले में जमानत पर सुनवाई हुई थी. वकीलों के दलील के बाद न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की कोर्ट ने यादव सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. 

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यादव सिंह नोएडा अथॉरिटी के हजारों करोड़ रुपये के घोटाला मामले में आरोपी हैं. उन पर नोएडा प्राधिकरण में चीफ इंजीनियर रहते हुए कई 100 करोड़ रुपये घूस लेकर ठेकेदारों को टेंडर बांटने के आरोप लगे थे. इसके अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी में इंजीनियर रहते हुए यादव सिंह की सभी तरह के टेंडर और पैसों के आवंटन में बड़ी भूमिका होती थी.

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यादव सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और कानून के उल्लंघन के संबंध में केस दर्ज किया गया है. करोड़ों की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में फंसे यादव सिंह को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. वो और उनके नोएडा अथॉरिटी के नौ साथी डासना जेल में सजा काट रहे हैं. 

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