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बलात्कार के मामले में गठबंधन प्रत्याशी अतुल राय की याचिका खारिज, हो सकती है गिरफ्तारी

मऊ के घोसी लोकसभा क्षेत्र से गठबंधन प्रत्याशी अतुल राय की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतुल राय को दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार न करने की याचिका पर रोक लगा दी है.

Updated on: 08 May 2019, 05:34 PM

highlights

  • बलात्कार के मामले में 1 मई को मुकदमा दर्ज हुआ
  • गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे 'राय'
  • हाईकोर्ट से नहीं मिल पाई राहत

नई दिल्ली:

मऊ के घोसी लोकसभा क्षेत्र से गठबंधन प्रत्याशी अतुल राय की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतुल राय को दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार न करने की याचिका पर रोक लगा दी है. बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी अतुल राय पर एक कॉलेज छात्रा ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था. जिसके लिए वाराणसी के लंका थाने में एक मई 2019 को मुकदमा दर्ज हुआ था.

छात्रा ने सोशल मीडिया पर अपनी आपबीती के बारे में लिखा था. जिसके बाद अतुल राय की काफी आलोचना हुई. मामला दर्ज होने के बाद अतुल राय ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया लेकिन हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिल पाई है. सरकार का पक्ष रखते हुए शासकीय अधिवक्ता दीपक मिश्रा ने बहस की. जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एससी गुप्ता की खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी.

बीजेपी ने यहां से हरिनारायण राजभर पर फिर से भरोसा जताया है. हरिनारायण ने 2014 में यहां से भाजपा का खाता खोला था. अतुल राय 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में गाजीपुर की जमनिया सीट से बसपा के प्रत्याशी थे.