New Update
/newsnation/media/post_attachments/b1c77e1f480f7bba693d35145f2fbba5d6d435888720a6261be0e7122dd23762.jpg)
ITR
0
By clicking the button, I accept the Terms of Use of the service and its Privacy Policy, as well as consent to the processing of personal data.
Don’t have an account? Signup
ITR
वित्त वर्ष 2023-24 में जो आपने इनकम की है, उसका एसेसमेंट 2024-25 किया जाएगा. इसे लेकर आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 तय की गई थी. अगर आप अब भी आईटीआर (ITR) फाइल नहीं कर सके हैं तो अब भी आपके पास एक मौका है. आइए जानते हैं, इसके बारे में सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आईटीआर भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए हुआ करती है. जिन लोगों को अकाउंट, इनकम और बैलेंसशीट आदि का इनकम टैक्स भरना होता है, उनके लिए आईटीआर की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2024 तय की गई है. अगर आप इस वर्ग में आते हैं तब आपके पास आईटीआर भरने का वक्त होता है. इस तरह का अपना आईटीआर कंपनियां भरती हैं.
ये भी पढ़ें; हिमाचल में इस जगह पर आधी रात तीन बार डोली धरती, जानें कितनी रही भूकंप की तीव्रता
इस तरह से भर सकते हैं बिलेटेड ITR
अगर आप इंडिविजुअल कैटेगरी में आने के बावजूद आपने 31 जुलाई 2024 तक अपना आयकर रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आप अपना डिलेयड आईटीआर या बिलेटेड आईटीआर फाइल करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं. हालांकि इसके लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट और फाइन भरना होता है. इस डिलेयड आईटीआर को भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तय की है. डिलेयड आईटीआर को लेकर आयकर कानून की धारा-139(4) के तहत भरे जाएंगे. वहीं सामान्य आईटीआर को धारा-139(1) के तहत भरा जाता है.
5 हजार रुयये का फाइन
अगर आप डिलेयड आईटीआर को फाइल करते हैं तो आपको 5,000 रुपए तक का फाइन देना होगा. आयकर कानून की धारा-234F के तहत डिलेयड आईटीआर भरने को लेकर जुर्माना लगाया जाएगा. इस दौरान अगर आपकी वार्षिक आए 5 लाख रुपये तक है या उससे भी कम है तो आपको सिर्फ 1,000 रुपए का जुर्माना है. वहीं इससे ज्यादा आय पर आपके जुर्माने की राशि 5,000 रुपए तक होगी.
देना पड़ेगा बकाया टैक्स पर ब्याज
आईटीआर फाइल करने के बाद अगर आपका रिफंड बनेगा तो ठीक है. लेकिन अगर आपका टैक्स बकाया हो तो आपको डिलेयड आईटीआर भरने पर मात्र जुर्माना नहीं देना है. आपको आयकर कानून की धारा- 234 A, B और C के तहत एक प्रतिशत प्रति माह के आधार पर बकाया टैक्स राशि पर ब्याज चुकाना होगा.
देश और दुनिया की लेटेस्ट खबरें अब सीधे आपके WhatsApp पर. News Nation के WhatsApp Channel को Follow करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaeXoBTLCoWwhEBhYE10