/newsnation/media/media_files/2025/01/11/FckWi9l5cLpUMAATBKGX.jpeg)
MahaKumbh 2025 Photograph: (GOOGALE)
MahaKumbh 2025: इन दिनों पूरी दुनिया में महाकुंभ की चर्चा है. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू होने जा रहा है. एक अनुमान के मुताबिक महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे. साथ ही यह मेला पूरे 44 दिनों तक चलेगा. ऐसे में व्यापारियों ने महाकुंभ में जमीन तलाशना शुरू कर दिया है. एक छोटी सी चाय की दुकान चलाने के लिए भी परमीशन की जरूरत होगी. यदि कोई बिना परमीशन में कुछ भी कारोबार कुंभ परिसर में करता है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई संभव है. आइये जानते हैं महाकुंभ में चाय का ठेला या नाश्ते की रेहडी लगाने के लिए कहां से परमीशन मिलेगी. साथ ही इसका पूरा प्रोसस क्या है...
यह भी पढ़ें : UP में किसानों के लिए बड़ी खबर! प्रतिमाह फ्री मिलेगी इतनी बिजली, खुशी का माहौल
निलामी प्रक्रिया में होना होगा शामिल
अगर आप महाकुंभ के चलते चाय की ठेला मेला परिसर में लगाना चाहते हैं तो आपको मेला प्रशासन द्वारा निलामी में शामिल होना होगा. साथ ही उचित बोली लगाने के बाद ही आपको चाय का ठेला खोलने की अनुमति मिलेगी. यही नहीं महाकुंभ में दुकान खोलने के लिए कुछ दस्तावेजों की जरूरत होगी. जिसमें आधार कार्ड की कॉपी और निवास प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों को पहले ही निलामी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए जमा करना होगा. साथ ही अगर किसी व्यापारी के पास उसका जीएसटी नंबर और बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो उसे भी जमा करना होगा.
देनी होगी धनराशि
यदि निलामी में आपको चाय नाश्ते की दुकान खोलने की परमिशन मिल जाती है तो निर्धारित धनराशि जमा करके आपको दुकान खोलने की सुविधा मिल जाएगी. फिर आप उसमें चाय बेच सकते हैं. इसलिए बिना नियमों के मेला परिसर में कोई भी खाने-पीने की दुकान खोलने से पहले इन बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा. बिना निलामी प्रक्रिया में भाग लिए दुकान खोलने की सोचना निराधार है. क्योंकि हर दुकान पर निलामी नंबर व दुकान नंबर रहेगा. ऐसा माना जा रहा है. मेला प्रशासन समय-समय पर आपके डॅाक्यूमेंट्स भी चैक कर सकता है.