यहां महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही सरकार, हर साल 16000 से अधिक की मिल रही पेंशन; जानिए क्या है योजना

Pension Scheme: यहां सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर साल 16000 से अधिक की पेंशन दे रही है. आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी योजना है जिसकी चर्चा हो रही है.

Pension Scheme: यहां सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर साल 16000 से अधिक की पेंशन दे रही है. आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी योजना है जिसकी चर्चा हो रही है.

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Yashodhan Sharma
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Pension Scheme

सांकेतिक तस्वीर

Pension Scheme: केंद्र और राज्य सरकारें समय-समय पर आम लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं. इन योजनाओं का मकसद समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्ग को आर्थिक सहारा देना होता है. उत्तराखंड सरकार की परित्यक्त महिला पेंशन योजना भी ऐसी ही एक अहम योजना है, जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करती है.

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क्या है परित्यक्त महिला पेंशन योजना

परित्यक्त महिला पेंशन योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा योजना है. इसका उद्देश्य उन महिलाओं को आर्थिक मदद देना है, जिन्हें पति ने छोड़ दिया है, जिनके पति मानसिक रूप से बीमार हैं या जो 40 वर्ष से अधिक उम्र की निराश्रित अविवाहित महिलाएं हैं. योजना के तहत महिलाओं को हर महीने पेंशन दी जाती है, जिससे वे अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकें.

कितनी मिलती है पेंशन

इस योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को 1,200 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाती है. वहीं, अगर पति या पत्नी मानसिक रूप से विकलांग हैं और कमाने में असमर्थ हैं, तो पेंशन की राशि 1,400 रुपये प्रति माह तय की गई है.

योजना के लिए पात्रता

आवेदक उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए. परिवार की मासिक आय 4,000 रुपये से अधिक नहीं हो या फिर आवेदक BPL श्रेणी में आता हो. इस योजना का लाभ वह विवाहित महिला जिसे पति ने छोड़ दिया हो, वह महिला या पुरुष जिनका जीवनसाथी मानसिक रूप से बीमार हो. इसके अलावा 40 वर्ष से अधिक उम्र की निराश्रित अविवाहित महिला को इस योजना का फायदा मिल सकता है.

क्या हैं जरूरी शर्तें

परित्यक्त महिला के मामले में शादी को कम से कम एक साल हो चुका होना चाहिए और पति एक साल से लापता या महिला को छोड़ चुका हो. इस स्थिति का प्रमाण ग्राम प्रधान या वार्ड सदस्य द्वारा दिया जाना जरूरी है. मानसिक रूप से बीमार जीवनसाथी के मामले में सरकारी अस्पताल का विकलांगता प्रमाण पत्र अनिवार्य है. निराश्रित अविवाहित महिला अगर भविष्य में विवाह कर लेती है, तो पेंशन बंद कर दी जाएगी.

कैसे करें आवेदन

आवेदन जन सेवा केंद्र (CSC) के जरिए या फिर https://ssp.uk.gov.in, https://eservices.uk.gov.in पर ऑनलाइन किया जा सकता है. इसके अलावा UMANG ऐप पर भी Deserted Women Pension Scheme सर्च करके आवेदन किया जा सकता है.

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