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UPPCL Bill Relief Scheme: आप भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं और बिजली बिल से परेशान हैं तो ये खबर आपके लिए हैं. क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भारी बिजली बिल वालों को राहत देने के लिए बड़ी पहल की है. दरअसल उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने घरेलू और छोटे व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए आगामी वित्तीय वर्ष की एक महत्वपूर्ण योजना- बिजली बिल राहत योजना 2025-26 का ऐलान किया है.
इस विशेष पहल के तहत पहली बार उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत ब्याज माफी और मूलधन पर 25 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जाएगी. यह योजना 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी, जिसका लाभ लाखों बकायेदार उपभोक्ता उठा सकेंगे.
मुख्यमंत्री योगी की पहल पर तैयार की गई योजना
ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने यह जानकारी दी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि उपभोक्ताओं पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े। इसी सोच को केंद्र में रखकर यह राहत योजना तैयार की गई है. योजना का लाभ उन घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा जिनका कनेक्शन दो किलोवाट तक का है और छोटे दुकानदार जिनका कनेक्शन एक किलोवाट तक है. इन श्रेणियों में आने वाले उपभोक्ताओं के लंबित बिजली बकायों पर बड़ी छूट दी जाएगी.
आसान किश्तों का विकल्प भी उपलब्ध
योजना में छोटे-छोटे बकायों को निपटाने के लिए आसान मासिक किस्तों की सुविधा भी शामिल की गई है. इससे उपभोक्ता बिना आर्थिक दबाव महसूस किए अपने देय बिलों का भुगतान कर सकेंगे. सरकार का मानना है कि इससे न केवल उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी बल्कि बकाया वसूली की प्रक्रिया भी सरल और प्रभावी होगी.
तकनीकी रूप से गलत बिलों का सुधार
ऊर्जा मंत्री ने यह भी बताया कि तकनीकी त्रुटि या मीटर रीडिंग की समस्या के कारण बढ़े हुए बिलों का समाधान भी इसी योजना के अंतर्गत किया जाएगा. कॉर्पोरेशन की तकनीकी प्रणाली ऐसे बिलों को औसत खपत के आधार पर स्वतः संशोधित करेगी. इससे उपभोक्ताओं को शिकायत दर्ज कराने या दफ्तरों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी.
बिजली चोरी से जुड़े मामलों में भी राहत का प्रावधान
योजना के तहत बिजली चोरी से संबंधित पुराने व लंबित मामलों में भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समझौते की सुविधा दी जाएगी. इसके लिए पंजीकरण शुल्क 2000 रुपये रखा गया है, जिसे बाद में उपभोक्ता के बिल में समायोजित कर दिया जाएगा। यह प्रावधान विवादों के शीघ्र समाधान में बड़ी भूमिका निभाएगा.
सरकार की उपभोक्ताओं से अपील
ऊर्जा मंत्री ने सभी योग्य उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे इस सीमित अवधि वाली योजना का समय पर लाभ उठाएं और अपने बिजली बकाए से छुटकारा पाएं. अधिक जानकारी या सहायता के लिए उपभोक्ता 1912 हेल्पलाइन का उपयोग कर सकते हैं.
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