डिजिटल युग ने पैसे भेजना और प्राप्त करना बेहद आसान बना दिया है. अब एक QR कोड स्कैन करके आप दुनिया के किसी भी कोने में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं. हालांकि, कभी-कभी जल्दीबाजी या लापरवाही के कारण पैसे गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं. ऐसी स्थिति में आपके पैसे वापस पाने के लिए क्या करना चाहिए? चलिए जानते हैं इस आर्टिकल के बारे में...
RBI की नई गाइडलाइन
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की नई गाइडलाइन के अनुसार, अगर आपने गलती से गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, तो आप इन्हें 48 घंटे के भीतर रिफंड करवाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं. खबर में आगे दिए गए हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने पैसे वापस पा सकते हैं:
1. गलत अकाउंट से संपर्क करें
- सबसे पहले, उस व्यक्ति से संपर्क करें जिनके अकाउंट में पैसे गलती से ट्रांसफर हुए हैं. उन्हें बताएं कि यह ट्रांसफर गलती से हुआ है और उनसे मदद मांगें. यदि वे पैसे लौटाने को तैयार हैं, तो यह समस्या हल हो सकती है.
2. अपने बैंक से संपर्क करें
- अपने बैंक को इस समस्या के बारे में तुरंत सूचित करें. बैंक की शाखा में जाकर या टोल फ्री नंबर 18001201740 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करें. बैंक आपकी मदद करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा.
3. पेमेंट ऐप के कस्टमर केयर से संपर्क करें
- यदि आपने पैसे पेमेंट ऐप के माध्यम से ट्रांसफर किए हैं, तो ऐप के कस्टमर केयर या सपोर्ट सेक्शन में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करें. वे आपकी शिकायत को ध्यान में रखते हुए समस्या का समाधान निकाल सकते हैं.
4. RBI की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें
- RBI की आधिकारिक वेबसाइट [RBI शिकायत पेज](https://rbi.org/script/complainsts.aspx) पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करें. यहां आप ऑनलाइन शिकायत फॉर्म भरकर अपनी समस्या दर्ज कर सकते हैं.
5. NPCI पोर्टल पर शिकायत करें
- आप National Payments Corporation of India (NPCI) के पोर्टल पर जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. NPCI भारत में UPI और अन्य डिजिटल भुगतान प्रणालियों की निगरानी करता है और आपकी शिकायत को सुलझाने में मदद कर सकता है.