हर महीने बच्चों को चार हजार रुपये दे रही है सरकार, ऐसे करें अप्लाई

उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांग बच्चों को हर महीने आर्थिक मदद देती है. स्पॉन्सरशिप योजना के तहत सरकार बच्चों की पढ़ाई और पालन-पोषण का खर्च भी उठाती है.

उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांग बच्चों को हर महीने आर्थिक मदद देती है. स्पॉन्सरशिप योजना के तहत सरकार बच्चों की पढ़ाई और पालन-पोषण का खर्च भी उठाती है.

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Jalaj Kumar Mishra
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केंद्र सरकार अपने देश के लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती है. जो अलग-अलग लोगों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है. केंद्र सरकार के साथ-साथ विभिन्न प्रदेशों की सरकारें भी प्रदेश के लोगों के हितों को साधने के लिए योजनाएं चलाती है. इनमें कुछ योजनाएं महिलाओं के लिए है, कुछ बुजुर्गों के लिए तो कुछ बच्चों के लिए. उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के दिव्यांग बच्चों के लिए खास योजना चलाती है. 

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उत्तर प्रदेश सरकार अपनी योजना के तहत हर महीने दिव्यांगों को आर्थिक राशि देती है. आइये आज इसी स्कीम के बारे में जानते हैं सब कुछ…

यूपी में दिव्यांग बच्चों को मंथली 4 हजार रुपये

दिव्यांग बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पॉन्सरशिप योजना शुरू की है. योजना के जरिए सरकार बच्चों की पढ़ाई-लिखाई का खर्च उठाती है. सरकार दिव्यांग बच्चों के पालन-पोषण का खर्च उठाती है. सरकार उन्हें हर महीने दिव्यांग बच्चों को 4000 रुपये देती है. योजना दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा चलाई जाती है. योजना के तहत विभाग पात्र बच्चों को ही आर्थिक सहायता देता है.  

किन बच्चों को मिलता है लाभ?

सरकार इस योजना के तहत एक साल से लेकर 18 साल तक के दिव्यांग बच्चों को लाभ देती है. हालांकि, उन्हीं बच्चों को लाभ दिया जाता है, जो अकेले हैं, बेसहारा है, जिनकी देखभाल के लिए कोई नहीं है. साथ ही सरकार की स्कीम का फायदा उन बच्चों को भी मिलता है, जिनके माता-पिता सही तरीके से देखभाल नहीं कर पाते. सरकार उन बच्चों को भी लाभ देती है, जिनकी मां तलाकशुदा है या फिर परिवार से अलग रहती है. जिन बच्चों के माता-पिता की आर्थिक स्थिति कमजोर हैं या फिर जिनके माता-पिता शारीरिक या मानसिक रूप से सक्षम नहीं है. 

स्पॉन्सरशिप योजना में कैसे कर सकते हैं आवेदन 

योजना में आवेदन करने के लिए जिला महिला बाल कल्याण विभाग के कार्यालय में जाना होगा. योजना के लिए वहां से  ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन फार्म के साथ आपको बच्चों का आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, माता-पिता का मृत्यु सर्टिफिकेट (अगर लागू हो), स्कूल का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेज जमा करना होगा. 

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