UP Government Scheme: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में डेयरी सेक्टर को प्रोत्साहन देने और निवेश को आकर्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हाल में हुई कैबिनेट मीटिंग में ‘उप्र दुग्धशाला विकास व दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2022’ में द्वितीय संशोधन किया गया है, जिसके तहत डेयरी से जुड़ी इकाइयों को अब और अधिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
इस संशोधन से न केवल डेयरी उद्योग में आधुनिकता आएगी, बल्कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
नीति के तहत पूंजीगत अनुदान में बड़ा बदलाव
संशोधित नीति के तहत अब राज्य सरकार डेयरी की स्थापना पर कुल लागत का 35 प्रतिशत अनुदान प्रदान करेगी, जिसकी अधिकतम सीमा पांच करोड़ रुपये निर्धारित की गई है।
इससे पूर्व की नीति में केवल पूंजीगत अनुदान व ब्याज उपादान की व्यवस्था थी, जिसे अब अधिक व्यापक और लाभकारी रूप में परिवर्तित किया गया है।
पशु आहार और पोषण इकाइयों को भी मिलेगा लाभ
पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने जानकारी दी कि अब पशु आहार व पोषण निर्माण इकाइयों की स्थापना पर भी लागत का 35 प्रतिशत (अधिकतम पांच करोड़ रुपये) अनुदान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त इन इकाइयों के विस्तारीकरण पर भी लागत का 35 प्रतिशत (अधिकतम दो करोड़ रुपये) की सहायता मिलेगी।
डेयरी प्लांट और कोल्ड चेन में आधुनिकीकरण को बढ़ावा
डेयरी सेक्टर की कार्यक्षमता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सरकार ने डेयरी प्लांट के आधुनिकीकरण पर भी 35 प्रतिशत (अधिकतम ढाई करोड़ रुपये) का अनुदान देने की घोषणा की है। साथ ही, क्वालिटी कंट्रोल और ट्रेसेबिलिटी से जुड़े उपकरणों की खरीद पर एक करोड़ रुपये तक की सहायता भी प्रदान की जाएगी।
इतनी मिलेगी सब्सिडी
कोल्ड चेन प्रणाली को मजबूती देने के लिए रेफ्रिजरेटेड वैन, बल्क मिल्क कूलर, आइसक्रीम ट्रॉली आदि के लिए भी 35 प्रतिशत (अधिकतम एक करोड़ रुपये) का अनुदान मिलेगा। दुग्ध उत्पादों के मूल्य संवर्धन में लगे लघु एवं कुटीर उद्योगों को मशीनरी की लागत पर 50 प्रतिशत तक का अनुदान (अधिकतम 50 लाख रुपये) मिलेगा।
इसके अलावा महिला उद्यमियों को सौर ऊर्जा आधारित 75 केवीएस तक की परियोजनाओं पर 90 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा, जबकि सामान्य श्रेणी के लिए यह सहायता 50 प्रतिशत तक सीमित रहेगी।
निवेश और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा
यह संशोधित नीति डेयरी सेक्टर को निवेश योग्य बनाएगी और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगी। इसके माध्यम से हजारों लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक आत्मनिर्भरता को भी बल मिलेगा।
ऐसे करें आवेदन
इस योजना के तहत लाभ उठाना चाहते हैं तो आपका उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है. आपको यूपी के पशुपालन विभाग जाना होगा. यहां यूपी कामधेनु डेयरी योजना के लिए आवेदन फॉर्म लें. फिर आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियां भरें. सभी जरूरी दस्तावेज भी इसके साथ संलग्न करें. इसके बाद आवेदन फॉर्म जमा कर दें. इसके सत्यापन के बाद आप इस योजना के तहत सब्सिडी लेने के हकदार बन सकते हैं.
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