Traffic Rule: देशभऱ में बड़ी संख्या में लोग वाहनों का इस्तेमाल करते हैं. कुछ लोग दो पहिया तो कुछ चार पहिया वाहन चलाते हैं. सड़कों पर वाहनों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है. लिहाजा ट्रैफिक नियमों में भी बदलाव किए जाते हैं. असकर लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं और ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करते हुए चालान काटती है. वाहन चालकों खासकर दो पहिया वाहन चालकों को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर एक खबर काफी वायरल हो रही है कि चप्पल पहनकर दो पहिया वाहन चलाने से क्या चालान कटता है. आइए जानते हैं कि आखिर इसको लेकर क्या है ट्रैफिक नियम.
मोटर व्हीकल एक्ट क्या कहता है
देशभर में सड़क सुरक्षा और यातायात नियंत्रित करने के मकसद से मोटर व्हीकल एक्ट बनाया गया है. इसको लेकर कुछ वर्षों पहले एक महत्वपूर्ण बदलाव भी किया गया. 2019 में किए गए इन बदलावों का मकसद भी सड़क सुरक्षा को और पुख्ता करना था. ऐसे में दो पहिया से लेकर चार पहिया वाहन चालकों के लिए नियम और सख्त किए गए थे. इन नियमों का मकसद सड़क पर सुरक्षा बढ़ाना और हादसों को रोकना है.
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क्या चप्पल पहनकर वाहन नहीं चलाना चाहिए
अगर आपके मन में भी यह सवाल है कि चप्पल पहनकर या फिर हाफ पेंट में या फिर स्लीवलेस शर्ट में दो पहिया वाहन चलाने पर चालान कट जाता है या नहीं. तो इसका जवाब है कि ऐसा कोई ट्रैफिक नियम नहीं है जो आपके ऐसा करने पर चालान काटे. यानी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ऐसा कोई रूल नहीं है कि दोपहिया वाहन चालक चप्पल पहन वाहन न चलाए.
क्या है पूरा मामला
दरअसल बीते दिनों ये खबरें सामने आने लगी थीं चप्पल पहनकर वाहन चलाने पर चालान कट सकता है. इसको लेकर खुद केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की ओर से भी बयान सामने आय था कि चप्पल पहनकर बाइक चलाना खतरनाक हो सकता है.
ऐसे में कोशिश करें कि बाइक चलाते वक्त जूते पहने हों. लेकिन ऐसा न होने पर कोई ट्रैफिक पुलिस आपका चालान नहीं काट सकता है. जूते पहने होने पर अगर दुर्घटना होती है कि तो आपके पैरों की रक्षा चप्पल के मुकाबले ज्यादा होती है.
केंद्रीय मंत्री ये भी कहा था कि इस तरह की अफवाह से बचें कि कम कपड़ों में या फिर चप्पल पहनकर वाहन चलाने से चालान कट सकता है.
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