Toll Tax Rule: भारत में सड़क परिवहन के विकास के साथ-साथ टोल प्लाज़ा की संख्या भी तेजी से बढ़ी है. वर्तमान में देशभर में 1063 से ज्यादा टोल प्लाज़ा मौजूद हैं, जो नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के तहत आते हैं. इनमें से बड़ी संख्या में टोल बीते पांच वर्षों में तैयार हुए हैं. इससे टोल नेटवर्क और बेहतर हुआ है. जब भी कोई वाहन एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश करता है, तो उसे हाईवे का उपयोग करने के लिए टोल टैक्स अदा करना होता है. हालांकि टोल टैक्स को लेकर कहा जाता है कि ये सिर्फ आम लोगों के लिए ही है. क्योंकि VIP तो टोल प्लाजा से टैक्स दिए बिना ही गुजर जाते हैं. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कुछ आम लोगों के लिए भी टोल पर एंट्री बिलकुल फ्री होती है. आइए जानते हैं टोल से जुड़ा ये खास नियम.
डिजिटल युग में FASTag के जरिए टोल भुगतान की प्रक्रिया बहुत आसान हो गई है, फिर भी टोल टैक्स (Toll Tax Rules |) से जुड़ी कुछ शर्तें और नियम ऐसे हैं, जिनके तहत आम नागरिकों को भी टोल छूट या पूरी तरह से टोल फ्री एंट्री (TOLL TAX FREE) मिल सकती है. जानते हैं कौन लोग और किन परिस्थितियों में टोल टैक्स से मुक्त हो सकते हैं.
1. 10 सेकेंड से अधिक इंतजार पर मिलती है फ्री एंट्री
नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने साल 2021 में एक महत्वपूर्ण नियम लागू किया था. इस नियम के अनुसार यदि कोई वाहन टोल प्लाज़ा पर 10 सेकेंड से अधिक समय तक बिना टोल दिए प्रतीक्षा करता है, तो उसे टोल टैक्स माफ कर दिया जाएगा. इसका उद्देश्य टोल पर लंबी लाइनें रोकना और ट्रैफिक को सुचारू बनाना है.
यह नियम सभी सामान्य नागरिकों पर लागू होता है. यानी अगर किसी कारणवश FASTag स्कैन करने में या टोल काउंटर पर विलंब होता है और वाहन को दस सेकेंड से ज्यादा रुकना पड़ता है, तो वाहन चालक को मुफ्त में टोल पार करने की अनुमति दी जा सकती है.
2. टोल प्लाज़ा के पास रहने वालों को विशेष छूट
यदि किसी व्यक्ति का निवास स्थान टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर की दूरी के भीतर आता है, तो उसे टोल टैक्स में विशेष छूट दी जाती है. चूंकि ऐसे लोग रोजाना काम के लिए उसी मार्ग से गुजरते हैं, इसलिए उन्हें हर बार टोल देना आर्थिक रूप से कठिन हो सकता है.
हालांकि इस छूट के लिए आवश्यक है कि वाहन मालिक प्रमाण दे कि उसका निवास वास्तव में टोल प्लाज़ा के पास स्थित है। इस प्रमाण में रिहायशी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, या लोकल अथॉरिटी से निवास प्रमाण पत्र शामिल हो सकते हैं. यदि कोई व्यक्ति फर्जी प्रमाण दिखाता है और पकड़ा जाता है, तो डबल पेनल्टी भी लगाई जा सकती है.
3. कुछ विशेष श्रेणी के लोगों को पूर्ण छूट
भारत सरकार के नियमों के अनुसार, कुछ विशिष्ट ओहदों पर कार्यरत व्यक्तियों को पूर्ण रूप से टोल टैक्स से छूट दी जाती है. इनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, न्यायाधीश, सांसद, विधायक, केंद्रीय व राज्य सरकार के कुछ अधिकारी आदि शामिल हैं. इनके वाहनों को टोल टैक्स अदा नहीं करना होता.