झटका: नए साल पर करोड़ों कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, बैन हुई Gratuity-Pension! सरकार ने बदले नियम

Gratuity-Pension Ban: अगर आप भी नौकरीपेशा हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. क्योंकि सरकार ने ग्रेच्युटी-पेंशन के नियमों में कुछ आमूल-चूल बदलाव किए हैं.

Gratuity-Pension Ban: अगर आप भी नौकरीपेशा हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. क्योंकि सरकार ने ग्रेच्युटी-पेंशन के नियमों में कुछ आमूल-चूल बदलाव किए हैं.

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Sunder Singh
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Bad-News1 Photograph: (GOOGALE)

Gratuity-Pension Ban:  अगर आप भी नौकरीपेशा हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. क्योंकि सरकार ने ग्रेच्युटी-पेंशन के नियमों में कुछ आमूल-चूल बदलाव किए हैं. हालांकि ये नियम पुराने  हैं लेकिन जानकारी के अभाव में हजारों कर्मचारी अपनी सुविधा सिर्फ इसलिए खो देते हैं, क्योंकि उन्हें नियमों का पता नहीं होता है. आपको बता दें कि सरकार ने नए नियमों के मुताबिक कर्मचारियों की  ग्रेच्युटी और पेंशन खत्म करने का फैसला लिया है. लेकिन फैसले  से किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है. ग्रेच्युटी और पेंशन सिर्फ ऐसे कर्मचारियों की खत्म होने वाली है जिन कर्मचारियों की परफोर्मेंस अच्छी नहीं है.

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प्रतिमाह बनेगा रिपोर्ट कार्ड 

सरकार ने दो साल पहले ही सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 CCS (Pension) Rules 2021) के रूल 8 को आधार मानते हुए नॅाटिफिकेशन जारी किया था. जिसके बाद लाखों कर्मचारियों की सांसे अटक गई थी.  क्योंकि अब हर माह कर्मचारियों के काम-काज की रिपोर्ट  तैयार की जाएगी. पेंशन नियम 2021 के रूल में बदलाव करते हुए सरकार ने उन लोगों की ग्रेच्युटी और पेंशन रोकने के आदेश जारी किये हैं. जो कहीं न कहीं किसी अपराध में शामिल हैं. या अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि केन्द्रीय कर्मचारियों  का अब हर माह रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा. बताया जा रहा है फिलहाल केन्द्रीय कर्मचारियों पर ही रूल लागू किया गया है. लेकिन आगे चलकर राज्य भी अपने हिसाब से इसे लागू कर सकते हैं. 

इस स्थिति में होगी कार्रवाई 

आपको बता दें कि यदि कोई कर्मचारी रिटायर होने के बाद फिर से नियुक्त हुआ तो उस पर भी ये नियम लागू  किया जाएगा. यही नहीं यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होता है. साथ ही कर्मचारी दोषी मान लिया जाता है तो उसे भी ग्रेच्युटी और पेंशन से वंचित कर दिया जाएगा. इसके अलावा काम में लापरवाही करने वाले कर्मचारी भी इसके दायरे में आएंगे. इसमें सबंधित डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष पर निर्भर होगा कि वह कर्मचारी की पेंशन कितने माह रोकना चाहता है. केन्द्र सरकार ने सभी विभागों के अप्वाइंटमेंट ऑथेरिटी को लिखित में आदेश जारी कर दिये हैं.

 

 

 

 

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