Railway Rule: ट्रेन में अब एयरलाइंस की तरह ज्यादा सामान हुआ तो देना पड़ेगा जुर्माना !

अब रेलवे का इरादा है कि जैसे हवाई जहाज से सफर करने वाले लोगों के लिए लगेज का वजन तय किया जाता है या तय होता है वैसे ही ट्रेन यात्रियों के लिए भी पाबंदी तय हो.

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Mohit Sharma
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अब रेलवे का इरादा है कि जैसे हवाई जहाज से सफर करने वाले लोगों के लिए लगेज का वजन तय किया जाता है या तय होता है वैसे ही ट्रेन यात्रियों के लिए भी पाबंदी तय हो.

भारतीय रेलवे यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर लगातार नए-नए कदम उठा रही है. अब रेलवे ने एक ऐसा नियम सख्ती से लागू करने का फैसला किया है, जिससे ट्रेन का सफर एयरलाइंस जैसा हो जाएगा. हम बात कर रहे हैं यात्रियों के लगेज यानी साथ ले जाने वाले सामान के वजन और आकार पर कड़े नियंत्रण की. दरअसल, भारतीय रेलवे ने यह व्यवस्था उत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे के कुछ चुनिंदा स्टेशनों पर लागू करने की तैयारी भी कर ली है.

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जानें क्या है नियम

दरअसल, यह नियम रेलवे के पास पहले से ही मौजूद था. लेकिन अब तक इसे ढंग से लागू नहीं किया जा सका. अब रेलवे का इरादा है कि जैसे हवाई जहाज से सफर करने वाले लोगों के लिए लगेज का वजन तय किया जाता है या तय होता है वैसे ही ट्रेन यात्रियों के लिए भी पाबंदी तय हो. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि कई बार यात्री बहुत ज्यादा सामान लेकर कोच में चढ़ जाते हैं. जिससे यात्रियों को चलने फिरने और बैठने तक में दिक्कत होती है. इतना ही नहीं अतिरिक्त लगेज को रेलवे ने सुरक्षा के लिए भी खतरा माना है. अब नए नियम के मुताबिक अलग-अलग श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों को सामान ले जाने की अलग-अलग लिमिट मिलेगी.

फर्स्ट क्लास एसी के लिए क्या होगा नियम

फर्स्ट क्लास एसी के सफर करने वालों को 70 किलो तक का सामान मुफ्त ले जाने की अनुमति होगी. एसी सेकंड क्लास में यह सीमा 50 किलो तय की गई है. वहीं थर्ड एसी और स्लीपर क्लास में सफर करने वाले यात्री 40 किलो तक सामान साथ ले जा सकते हैं. इसके अलावा जनरल टिकट पर यात्रा करने वालों के लिए यह सीमा 35 किलो तक रखी गई है. यही नहीं यात्रियों को 10 किलो का अतिरिक्त सामान साथ ले जाने की छूट भी मिलेगी. लेकिन इससे ज्यादा वजन होने पर लगेज को अलग से बुक कराना होगा. रेलवे अधिकारियों ने साफ कहा है कि अगर किसी यात्री के पास तय सीमा से ज्यादा सामान मिला और वह बिना बुकिंग के है तो उस पर सामान्य दर से अधिक जुर्माना वसूला जाएगा.

प्लेटफॉर्म पर एंट्री से पहले सामान होगा चेक

इस व्यवस्था को फिलहाल उत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे के लखनऊ और प्रयागराज मंडल से लागू करने का फैसला किया गया है. जिन स्टेशनों पर इस नियम को सख्ती से लागू किया गया है या किया जा रहा है उनमें प्रयागराज, मिर्जापुर, कानपुर और अलीगढ़ जंक्शन शामिल हैं. इसके अलावा लखनऊ चारबाग, बनारस, प्रयागराज, छिवकी, सूबेदारगंज, टुंडला, गोविंदपुरी और इटावा जैसे स्टेशन भी इस लिस्ट में जोड़े गए हैं. रेलवे अब स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक लगेज मशीन भी लगाने जा रही है. एयरपोर्ट की तरह यात्रियों की बैग और सूटकेस का वजन और आकार प्लेटफार्म पर प्रवेश से ही पहले चेक किया जाएगा.

यात्रियों की यात्रा अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित होगी

रेलवे का मानना है कि इस कदम से यात्रियों की यात्रा अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित होगी. यहां तक कि सिर्फ वजन ही नहीं बल्कि बैग के आकार को भी नियम के दायरे में रखा गया है. यानी अगर बैग जरूरत से ज्यादा बड़ा है तो पेनल्टी लग सकती है. चाहे उसका वजन लिमिट से कम भी क्यों ना हो. रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि इस नियम को लागू करने का मकसद यात्रियों को असुविधा में डालना नहीं बल्कि उन्हें बेहतर सुविधा और सुरक्षित यात्रा देना है. मतलब साफ है कि अब ट्रेन का सफर भी पहले की ही तरह भारी भरकम बैगों के साथ नहीं होगा. यात्रियों को अपने बैग और लगेज की पैकिंग एयरलाइंस के हिसाब से करनी होगी. रेलवे का यह नया नियम जहां सुरक्षा के लिहाज से अहम है, वहीं यह यात्रियों को शालीन और व्यवस्थित यात्रा की ओर भी ले जाएगा. 

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