Property News: सिर्फ रजिस्ट्री से नहीं मिलता प्रॉपर्टी पर हक, इस दस्तावेज की भी पड़ती है जरूरत

आपने भी हाल में कोई संपत्ति खरीदी है. क्या आपने अपनी संपत्ति की खरीदी पर सिर्फ रजिस्ट्री करवाई है तो आपको बता दें कि सिर्फ रजिस्ट्री से आप संपत्ति के मालिक नहीं बनते. इसके लिए जरूरी है एक और दस्तावेज.

आपने भी हाल में कोई संपत्ति खरीदी है. क्या आपने अपनी संपत्ति की खरीदी पर सिर्फ रजिस्ट्री करवाई है तो आपको बता दें कि सिर्फ रजिस्ट्री से आप संपत्ति के मालिक नहीं बनते. इसके लिए जरूरी है एक और दस्तावेज.

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Dheeraj Sharma
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Property Rule What is Mutation and why it is Important

Property News: आम तौर पर जब हम कोई संपत्ति खरीदते हैं तो ये मानकर चलते हैं कि इसकी रजिस्ट्री करवा ली तो इस संपत्ति पर हमारा हक हो गया. या फिर जिस व्यक्ति के पास जमीन या अन्य प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है तो यो माना जाता है कि इस संपत्ति पर उसका अधिकार है. लेकिन आपको बता दें कि प्रॉपर्टी रूल यानी नियमों के मुताबिक सिर्फ रजिस्ट्री से ही संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं होता है. इसके लिए एक अन्य दस्तावेज की भी जरूरत होती है. 

रजिस्ट्री के अलावा कौन सा दस्तावेज अहम

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दरअसल संपत्ति के हक के लिए रजिस्ट्री को तो महत्वपूर्ण दस्तावेज माना ही जाता है, लेकिन एक अन्य दस्तावेज भी आवश्यक होता है और वह है नामांतरण यानी म्यूटेशन. अगर आपने अपनी संपत्ति खरीद ली और इसकी रजिस्ट्री करवा ली है तो आपको इसके बाद उसका म्यूटेशन करवाना आवश्यक है. भविष्य में किसी भी तरह के विवाद से बचना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्री के साथ-साथ म्यूटेशन की प्रक्रिया भी पूरी करना चाहिए. 

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क्या है म्यूटेशन 

संपत्ति के स्वामित्व से जुड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है. म्यूटेशन संप्तति के रिकॉर्ड में नाम बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है. जब तक म्यूटेशन नहीं होता, संपत्ति कानूनी रूप से आपके नाम पर नहीं मानी जाती है. 


म्यूटेशन न होने से क्या फर्क पड़ेगा

अगर आपने अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री करवाली है लेकिन म्यूटेशन नहीं करवाया है तो कानूनी तौर पर इस संपत्ति पर आपका पूरा अधिकार नहीं माना जाता है. ऐसे में तीसरा व्यक्ति भी इस संपत्ति पर अपना दावा कर सकता है. ऐसे में नामांतरण यानी म्यूटेशन करवाना आपके लिए ज्यादा सुरक्षित और पुख्ता माना जाता है. 


कहां औऱ कैसे करवाएं म्यूटेशन

म्यूटेशन करवाने के लिए यह जानना आवश्यक है कि आपने कौनसी संपत्ति खरीदी है. जैसे खेती जमीन, आवासीय जमीन या फिर औद्योगिक जमीन. इन तीनों श्रेणियों की जमीन के म्यूटेशन को अलग-अलग जगह से करावाया जाता है. जैसे खेती की जमीन के लिए आपको नामांतरण करवाना हो तो आप इसकी प्रक्रिया किसी पटवारी के पास जाकर करवा सकते हैं.

इसी तरह अगर आवासीय जमीन है या मकान है तो आप नगर निगम, नगर निकाय के कार्यालय जाकर इसे करवा सकते हैं. लेकिन औद्योगिक जमीन के लिए आपको औद्योगिक विकास केंद्र जाना होगा. 

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