किसानों के लिए अलर्ट : सरकार ने बदला नियम, इन फार्मर के खाते में नहीं आएगी अगली किस्त

किसानों के लिए चलाई जा रही पीएम किसान योजना के तहत एक बड़ा अपडेट सामने आया है. इसके तहत 19वीं किस्त से पहले 50 फीसदी किसानों के नाम कट सकते हैं. वजह बहुत बड़ी है.

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Dheeraj Sharma
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PM Kisan Yojana: किसानों के लिए भारत सरकार की ओऱ से कई तरह की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है. इन योजनाओं के जरिए किसानों को अग्रिम पंक्ति में लाना और इसके साथ ही उनको आर्थिक लाभ पहुंचाना भी है. इसी कड़ी में सरकार की ओर से खास योजना जिसका नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है शुरू की गई. इस योजना के जरिए किसानों के खाते में 6000 रुपए की राशि जमा की जाती है. ये राशि तीन अलग-अलग किस्तों में जमा की जाती है. लेकिन इसको लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है.

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पीएम किसान योजना पर आया बड़ा अपडेट

पीएम किसान सम्मान निधि योजना में सरकार की ओर से कुछ नियमों में बदलाव किया गया है. इसके तहत अब सिर्फ उन किसानों को ही योजना का लाभ दिया जाएगा जिनके नाम पर जमीन दर्ज है या रजिस्टर है. 

किसानों के लिए सरकार ने जारी किए निर्देश

किसानों के लिए सरकार की ओर से खास निर्देश जारी किए गए हैं. इसके तहत उन किसानों को सम्मान निधि की राशि का लाभ नहीं मिलेगा जिनके अपने नाम पर कोई जमीन दर्ज नहीं है. यानी भूमि मालिक ही इस योजना का लाभ ले सकेंगे. इसके साथ ही सरकार की ओर से एक और बड़ा अपडेट दिया गया है. इसके मुताबिक जिन कृषकों के नाम जमीन नहीं है उन्हें 1 जनवरी 2025 से पात्र नहीं माना जाएगा. यानी उनका नाम अगली किस्त की जो लिस्ट जारी होगी उससे हटा दिया जाएगा. 

यही नहीं जमीन का मालिक सुनिश्चित करने के लिए सरकार की ओर से दस्तावेजों का सत्यापन भी आवश्यक होगा. इसके बिना किसी भी किसान के खाते में कोई भी रकम जमा नहीं की जाएगी. 

50 फीसदी किसानों के कट सकते हैं नाम

अब सरकार की ओर जारी नए दिशा निर्देशों के तहत किसान सम्मान निधि योजना से 50 फीसदी किसानों के नाम काटे जा सकते हैं. यानी अगर कोई किसान ये सोच रहा है कि जल्द ही उसके खाते में 19वीं किस्त जमा होगी तो उसे सरकार के नए नियम को समझना होगा. 

कैसे मिलेगा लाभ

अगर किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उन्हें जमीन अपने नाम करवाना बहुत आवश्यक  है. अगर ऐसा नहीं हुआ तो किसान को किसी भी कीमत पर इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. वहीं जो किसान इस योजना के तहत अलग हो जाते हैं उन्हें अपनी भूमि के दस्तावेज तैयार करवाना होंगे. जल्द से जल्द उसका सत्यापन करवाना होगा. नामंकन की प्रक्रिया शुरू करना होगी और जिस भी किसान के दादा-परदादा या अन्य किसी के नाम पर जमीन है उसे अपने नाम पर ट्रांसफर करवाना होगा. 

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