PM Kisan 20th installment Date
एम किसान पोर्टल पर भी दी गई जानकारी के मुताबिक पिछली यानी 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को दी गई थी और आमतौर पर हर साल की पहली तारीख 1 अप्रैल से 30 जुलाई के बीच किसानों के खातों में भेज दी जाती है.
PM Kisan 20th installment Date: पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस बार मानसून ने जैसे मुंह ही मोड़ लिया है. खेतों में पानी की कमी से धान के पौधों की हालत खराब है और कई जगह खेतों में दरारें तक पड़ गई है. किसान पंपिंग सेट से खेतों में पानी डालने को मजबूर हैं, जिससे उनकी लागत लगातार बढ़ती जा रही है. बारिश की राह तक रहे किसानों को अब एक और बड़ी उम्मीद है. पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है. सरकार की ओर से चलाई जा रही इस योजना के तहत हर साल किसानों को तीन बार ₹2000 की किस्तें दी जाती हैं. लेकिन इस बार जुलाई का आखिरी हफ्ता आने को है और अभी तक 20वीं किस्त की कोई तारीख घोषित नहीं हुई है.
19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को दी गई थी
पीएम किसान पोर्टल पर भी दी गई जानकारी के मुताबिक पिछली यानी 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को दी गई थी और आमतौर पर हर साल की पहली तारीख 1 अप्रैल से 30 जुलाई के बीच किसानों के खातों में भेज दी जाती है. लेकिन इस बार जुलाई खत्म होने को है और किस्त जारी होने में देरी हो रही है. इस देरी की कोई आधिकारिक वजह अभी तक सामने नहीं आई है. 10 करोड़ से ज्यादा किसान परिवार इस बार की किस्त का इंतजार कर रहे हैं. जिससे उन्हें कुछ आर्थिक राहत मिल सके. पिछली किस्त के दौरान 9.8 करोड़ से ज्यादा किसानों को करीब ₹2,000 करोड़ की सहायता सीधे उनके बैंक खातों में भेजी गई थी. जिसमें से 2.41 करोड़ महिलाएं थी.
ऐसे पूरा करें ईकेवाईसी
पीएम किसान की किस्तें पाने के लिए एक जरूरी शर्त होती है ईकेवाईसी पूरी करना. अगर आपने अब तक ईकेवाईसी नहीं किया है तो आपके खाते में पैसा नहीं आएगा. इसे आप घर बैठे मोबाइल से भी कर सकते हैं. बस पीएम किसान पोर्टल पर जाएं. नो योर स्टेटस पर क्लिक करें. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा भरें. फिर ओटीपी डालें जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा. अगर आपकी जानकारी में ईकेवाईसी और लैंड सीडिंग दोनों के सामने हर एक टिक यानी ग्रीन टिक के साथ यस लिखा है तो समझिए कि आपका पैसा आने ही वाला है. लेकिन हर किसान को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता. अगर किसी किसान ने या उसके परिवार के किसी सदस्य ने इनकम टैक्स भरा है तो वह इस योजना के पात्र नहीं है. इसी तरह सरकारी नौकरी करने वाले रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी, सांसद, विधायक, मंत्री या उनके परिवार के सदस्य भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते.