PM Kisan 19th installment Date: अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है. अगर आप कुछ बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो किस्त का पैसा अटक सकता है. आपको बता दें कि इस योजना के लाभार्थियों को हर साल चार-चार महीने के अंतराल में दो-दो हजार रुपए की किस्त मिलती है. किस्त का पैसा सीधा लाभार्थी किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है. चलिए आपको बताते हैं कि वह कौन से काम हैं जो जरूर कर लेने चाहिए, वरना किस्स का पैसा अटक सकता है. दरअसल, अगर आप इस योजना के लाभार्थी हैं तो आपके पास एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना जरूरी है. इसके साथ-साथ केवाईसी कराना भी काफी ज्यादा जरूरी है. अगर आपने ईकेवाईसी नहीं करवाई तो आपकी किस्त अटक सकती है.
इन किसानों के खातें में नहीं आएगा पैसा
वहीं, नए नियम के अनुसार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों का नाम फार्मर रजिस्ट्री में भी होना जरूरी है. अगर फार्मर रजिस्ट्री में आपका नाम नहीं है तो आप इस लाभ से वंचित हो जाएंगे. हाल ही में लोकसभा में संसदीय पैनल ने पीएम किसान सम्मान निधि की मौजूदा रकम बढ़ाने की सिफारिश की है. यह पहला मौका नहीं है जब सरकार से पीएम किसान निधि के तहत किसानों को दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाने की मांग की गई. पिछले कई सालों से किसानों के प्रतिनिधियों ने बजट पूर्व बैठक में वित्त मंत्री के समक्ष भी यह मांग की है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 2025-26 के लिए 1 फरवरी 2025 को बजट पेश करेंगी. संसदीय समिति से मिली सिफारिश के पास इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत दी जाने वाली राशि की लिमिट को बजट में बढ़ाने का ऐलान हो सकता है.ॉ
कब आएगी योजना की 19वीं किस्त
चलिए अब जान लेते हैं कि कब जारी होगी पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त. वैसे तो पीएम किसान योजना के नियम के अनुसार हर चार महीने पर इसकी किस्त जारी कर दी जाती है. इस योजना के लागू होने से अब तक कुल 18 किस्तें जारी हो चुकी हैं. 18वीं किस्त दिवाली से पहले अक्टूबर में जारी की गई थी. ऐसे में अब अनुमान लगाया जा रहा है कि 19वीं किस्त जनवरी लास्ट या फरवरी महीने के फर्स्ट वीक पर रिलीज की जाएगी. बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा सरकार छोटे और सीमांत किसानों को देती है, लेकिन इस योजना की सबसे बड़ी शर्त यह है कि किसान के पास अपने नाम पर जमीन होनी चाहिए. यानी मालिकाना हक लाभार्थी के नाम पर हो अगर कोई किसान किराए पर जमीन लेकर खेती करता है और पीएम किसान के लिए अप्लाई करता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.