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PM Awas Yojana: हर इंसान का सपना होता है कि उसका खुद का एक घर हो, एक ऐसी जगह जिसे वह "अपना" कह सकें. लेकिन देश में ऐसे लाखों लोग हैं जो आर्थिक तंगी के कारण अपना घर बनाने या खरीदने की स्थिति में नहीं होते. ऐसे ही जरूरतमंद परिवारों के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की शुरुआत वर्ष 2015 में की थी. इस योजना ने अब तक करोड़ों परिवारों को उनका खुद का घर दिलाकर उनके जीवन में स्थिरता और सुरक्षा की नींव रखी है.
अब इस योजना के 'शहरी 2.0' संस्करण के तहत हरियाणा में आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, और यह उन लोगों के लिए आखिरी मौका हो सकता है जो अभी तक इस योजना का लाभ नहीं उठा पाए हैं.
क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0?
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-Urban) का उद्देश्य शहरी इलाकों में रहने वाले गरीब, निम्न आय वर्ग (LIG), और मध्यम आय वर्ग (MIG) के लोगों को किफायती दर पर पक्का मकान उपलब्ध कराना है. योजना के तहत सरकार क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी (CLSS) प्रदान करती है, जिससे होम लोन पर ब्याज की भारी सब्सिडी मिलती है.
शहरी 2.0 संस्करण को सरकार ने 2021 में शुरू किया, जो पहले संस्करण की सफलता के बाद लाया गया। इसमें पहले से ज्यादा लोगों को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है.
हरियाणा में आवेदन की अंतिम तारीख
हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025 तय की गई है. जिन लोगों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है और जो पात्र हैं, वे इस मौके का फायदा उठाकर जल्द आवेदन करें.
कौन कर सकता है आवेदन?
- वे लोग जिनके पास कोई पक्का घर नहीं है.
- जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय निम्नलिखित कैटेगरी में आती हो
- EWS (अत्यंत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग): 3 लाख तक
- LIG (निम्न आय वर्ग): 3 से 6 लाख तक
- MIG-I: 6 से 12 लाख तक
- MIG-II: 12 से 18 लाख तक
बता दें कि आवेदनकर्ता और उनके परिवार में कोई और सदस्य पहले से किसी सरकारी आवास योजना का लाभ न ले चुका हो. वही इस योजना के तहत पात्र लाभर्थी हो सकते हैं.
कैसे करें आवेदन?
प्रधानमंत्री आवास योजना की वेबसाइट https://pmaymis.gov.in/ पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें. यहां आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, और बैंक विवरण जैसे जरूरी दस्तावेज अपलोड करें. निकटतम नगर निगम या नगरपालिका कार्यालय में जाकर भी आवेदन किया जा सकता है.
योजना के लाभ
- ब्याज पर 2.67 लाख रुपये तक की सब्सिडी
- महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति, विकलांगों को प्राथमिकता
- पक्के घर के साथ शौचालय, रसोई, बिजली और जल कनेक्शन जैसी बुनियादी सुविधाएं
क्या है आवेदन की अंतिम तारीख
हरियाणा में रहने वाले वे लोग जो अब तक अपने सपनों का घर नहीं बना पाए हैं, उनके लिए यह योजना एक बेहतरीन अवसर है. 30 अप्रैल 2025 आखिरी तारीख है. ऐसे में देर न करें और समय रहते योजना का हिस्सा बनें. यह योजना केवल एक आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि जीवन की स्थिरता और गरिमा की ओर बढ़ा हुआ कदम है.