Pension News: केंद्र और राज्य सरकारें आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए समय-समय पर कई जनहितकारी योजनाएं चलाती हैं. इस योजना के पीछे सरकार का मकसद कमजोर वर्ग को सशक्त बनाना है. इन्हीं योजनाओं में से एक है, विधवा पेंशन योजना (Widow Pension Scheme. इस पेंशन योजना का लाभ विशेष तौर पर उन महिलाओं को मिलता है, जो विधवा हैं और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हैं. इस योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं के सरकार हर महीने आर्थिक सहायता के तौर पर कुछ पैसे देती है, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें.
हर राज्य में अलग राशि निर्धारित
विधवा पेंशन योजना के तहत हर राज्य में आर्थिक सहायता के लिए एक अलग राशि निर्धारित की गई है. उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में सरकार विधवा महिलाओं को पेंशन के तौर पर हर महीने 300 रुपए पेंशन देती है. जबकि हरियाणा में पेंशन की राशि 2250 रुपए है. पेशन की यह राशि हर महीने विधवा महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाती है. हरियाणा की बात करें तो यहां सरकार ने यह सुविधा उनके लिए निर्धारित की है, जिनकी सालाना आय 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है.
ऐसे करें विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन
- - ऑफिशियल वेबसाइट https://socialjusticehry.gov.in पर विजिट करें
- - यहां विधवा पेंशन का ऑप्शन चुनें
- - अब एप्लाई नॉउ पर क्लिक करें और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें
- - फॉर्म में सभी जरूरी जानकारियां भरें
- - आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपका काम पूरा हो जाएगा.
दूसरे राज्यों में पेंशन राशि निम्नानुसार है:
- महाराष्ट्र में 900 रुपए प्रतिमाह
- दिल्ली में 2,500 रुपए हर तीन महीने में
- राजस्थान में 750 रुपए प्रतिमाह
- उत्तराखंड में 1,200 रुपए प्रतिमाह
- गुजरात में 1,250 रुपए प्रतिमाह