Passport Rules: दुनिया के हर देश के लोगों के पास कई सारे दस्तावेज होते हैं, जिनका इस्तेमाल अलग-अलग कामों में किया जाता है, जैसे किसी का इस्तेमाल अपनी पहचान के लिए, किसी दस्तावेज का इस्तेमाल वोट के लिए, किसी दस्तावेज का इस्तेमाल टैक्स भरने के लिए तो किसी दस्तावेज का इस्तेमाल विदेश यात्रा के लिए. तमाम दस्तावेजों की जरुरत तो हमें अपने देश में ही पड़ती है लेकिन पासपोर्ट एक ऐसा दस्तावेज है, जिसकी जरुरत हमें विदेश यात्रा के दौरान पड़ती है.
Passport Rules: पासपोर्ट बनवाने के लिए कितनी होती है एज लिमिट
आसान भाषा में बताएं, तो आप दूसरे देश में तभी जा सकते हैं, जब आपके पास पासपोर्ट होता है. बिना पासपोर्ट के आप दूसरे देशों की यात्रा नहीं कर सकते हैं. जैसे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपका कम से कम 18 साल होना अनिवार्य है. वोटर कार्ड के लिए भी आपका 18 साल होना अनिवार्य है लेकिन पासपोर्ट एक ऐसा दस्तावेज है, जिसे बनवाने के लिए किसी प्रकार के एज लिमिट की जरुरत नहीं है. पैदा हुए बच्चे का भी पासपोर्ट बनाया जा सकता है. विदेश मंत्रालय पासपोर्ट जारी करता है.
ध्यान देने वाली बात है कि पासपोर्ट आपको एक वैलिडिटी के साथ ही मिलता है. आपको उसे रिन्यू करवाना बहुत जरुरी है. पासपोर्ट एक्सपायर होने से कितने दिन पहले आपको पासपोर्ट रिन्यू करवाना पड़ता है, आइये आज यही नियम जानते हैं.
Passport Rules: कितनी होती है पासपोर्ट की वैलिडिटी
जानकारी के मुताबिक, आपको पासपोर्ट एक्सपायर होने के 9 से 12 माह पहले ही उसे रिन्यू करवा लेना चाहिए. पासपोर्ट नियमों के मुताबिक, अगर किसी व्यस्क को पासपोर्ट जारी किया जाता है, तो उसकी वैलिडिटी 10 साल होती है. यानी व्यस्क को नौ साल बाद पासपोर्ट रिन्यू करने का आवेदन कर देना चाहिए. नाबालिग का पासपोर्ट पांच साल की वैलिडिटी के साथ आता है.
Passport Rules: रिन्यू करवाने के लिए क्या करना होगा
पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना अनिवार्य है. इसके बाद ही आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना होगा और संबंधित फॉर्म भरकर जमा करना होगा. रिन्यू करवाने के लिए 1500 से लेकर 2000 रुपये तक की फीस लगती है. इसके बाद आपको रजिस्टर्ड एड्रेस पर पासपोर्ट डिलिवर कर दिया जाएगा.