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online ticket date changes (social media)
यात्रीगण कृपया ध्यान दें,आपने ऑनलाइन टिकट रेलवे से बुक करवाया है और जिस तारिख में आप जाना चाहते थे उस दिन की जगह किसी और दिन आप यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अब टिकट को रद्द करने की जरूरत नहीं है आने वाले दिनों में आप इस टिकट को दूसरे दिन उसी ट्रेन में इस क्लास में के लिए बुक कर सकते हैं.
रेलवे सूत्रों के हवाले से
रेलवे के सूत्रों के मुताबिक रेल मंत्री ने इस बाबत आईआरसीटीसी और तमाम एजेंसियों को पहल करने को बोला है और इस पूरे मामले को कैसे अमली जामा पहनाया जाए इसके लिए कोशिश करने को बोला गया है. वार्तालाप है कि रेलवे में इस तरह की सुविधा ऑफलाइन टिकट के लिए पहले से थी अब इस सुविधा को ऑनलाइन करने की तैयारी की जा रही है.
क्या है इसके मायने
मान लीजिए आपको दिल्ली से मुंबई जाना है और इसके लिए अपने 10 अक्टूबर का टिकट बुक कराया है. अचानक से आपकी यात्रा का प्लान चेंज होता है और आपको 10 अक्टूबर की जगह 20 अक्टूबर को मुंबई जाने का प्लान है तो आप अपने यात्रा की तारीख़ बदल सकेंगे
अभी तक के नियम के मुताबिक ऑनलाइन टिकट में आप यात्रा का डेट चेंज नहीं कर सकते हैं इसके लिए आपको मौजूद टिकट को रद्द करवाना पड़ेगा और नया टिकट बनवाना होगा. लेकिन इसके विपरीत रेल मंत्रालय ने इस बात का फैसला किया है कि ऑनलाइन टिकट में भी डेट चेंज की सुविधा मुहैया की जाए और इसके लिए कोशिश है तेज कर दी गई है. इसका फायदा यह होगा कि यात्री कैंसिलेशन चार्ज से बच पाएंगे.
ऑफ लाइन टिकट में है यह सुविधा
कन्फर्म, आरएसी या प्रतीक्षा सूची वाले टिकट पर यात्रा का स्थगन या पूर्वस्थापन-
(1) कन्फर्म, आरएसी या प्रतीक्षा सूची वाले टिकट पर यात्रा का स्थगन उसी श्रेणी और उसी गंतव्य के लिए या उसी ट्रेन द्वारा या किसी अन्य ट्रेन द्वारा किसी भी आगामी दिन के लिए, इस शर्त के अधीन अनुमत होगा कि-
(1) टिकट, जिस ट्रेन में मूल रूप से बुक किया गया था, उसके निर्धारित प्रस्थान से कम से कम अड़तालीस घंटे पहले आरक्षण कार्यालय के कार्य समय के दौरान सरेंडर किया जाता है, जो समय-समय पर रेल प्रशासन द्वारा इस सुविधा के समय पर लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन है;
(2) जिस ट्रेन में नया आरक्षण आवश्यक है, उसमें कन्फर्म, आरएसी या प्रतीक्षा सूची वाला स्थान उपलब्ध है;
(3) कन्फर्म टिकट के मामले में, जिस श्रेणी के लिए आरक्षण आवश्यक है, उसके लिए नया आरक्षण शुल्क अदा किया जाता है.
(4) आरएसी या प्रतीक्षा सूची वाले टिकट के मामले में, लिपिक शुल्क अदा किया जाता है.
कन्फर्म या आरएसी या प्रतीक्षा सूची वाले टिकट पर उसी श्रेणी और उसी गंतव्य के लिए या किसी अन्य ट्रेन से किसी भी पूर्व दिवस के लिए उसी ट्रेन द्वारा किसी उच्चतर श्रेणी में यात्रा की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि-
(1) टिकट, उस ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से कम से कम अड़तालीस घंटे पहले आरक्षण कार्यालय के कार्य समय के दौरान सरेंडर किया जाए जिसमें टिकट मूल रूप से बुक किया गया था, रेलवे प्रशासन द्वारा समय-समय पर इस सुविधा के समय पर लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन;
(2) कन्फर्म या आरएसी या प्रतीक्षा सूची वाला टिकट उस ट्रेन में उपलब्ध हो जिसमें नया आरक्षण आवश्यक है;
(3) कन्फर्म टिकट के मामले में, जिस श्रेणी के लिए आरक्षण आवश्यक है, उसके लिए नया आरक्षण शुल्क अदा किया जाता है; और
(4) आरएसी या प्रतीक्षा सूची वाले टिकट के मामले में, लिपिकीय शुल्क अदा किया जाता है.
(5) मूलतः बुक की गई यात्रा और संशोधित यात्रा के किराए में अंतर होने की स्थिति में, किराए का अंतर, उप-नियम (1) और (2) के प्रावधानों के अधीन, यथास्थिति, वापस किया जाएगा या वसूल किया जाएगा.
(6) उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के अंतर्गत यात्रा का स्थगन या पूर्वस्थापन केवल एक बार ही अनुमत होगा.
(7) तत्काल टिकट के भुगतान पर भी, वैकल्पिक टिकट के अलावा सामान्य रेल टिकट पर यात्रा का स्थगन या अग्रिम भुगतान तत्काल कोटे पर लागू नहीं होगा.
(8) यदि यात्रा को नियम (1) के तहत रद्द कर दिया गया है, तो रद्दीकरण शुल्क कम होगा.
(9) रद्दीकरण शुल्क, जो उस समय देय होगा जब प्रारंभिक आरक्षण रद्द किया गया हो या पूर्व-रद्द किया गया हो.
(10) रद्दीकरण शुल्क, जो तत्काल कोटे के अंतर्गत देय होंगे