शराब (Liquar) खरीदने के लिए अब दुकान (Wine Shops) के बाहर लाइन में लगने और भीड़भाड़ में जाने की जरूरत नहीं होगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो (Zomato) देश में शराब की होम डिलीवरी (Alcohol Home Delivery) शुरू कर सकती है. बता दें कि कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Epidemic) की वजह से देशभर में लागू लॉकडाउन (Coronavirus Lockdown) के दौरान सोमवार से कई राज्यों में शराब की बिक्री शुरू हो गई.
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सोमवार से कुछ राज्यों में शुरू हुई थी शराब की बिक्री
भारी भीड़ और मांग के मद्देनजर शराब उद्योग से जुड़े एसोसिएशन ने सरकार से शराब की होम डिलीवरी को शुरू करने की मांग की है. बता दें कि जोमैटो ने लॉकडाउन में किराने के सामान की होम डिलीवरी शुरू कर दी है. दरअसल, रेस्टोरेंट बंद होने की वजह से कंपनी को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है, यही वजह है कि जोमैटो ने ग्रासरी डिलीवरी को शुरू कर दिया. जोमैटो ने शराब की होम डिलीवरी शुरू करने की तैयारी में है.
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बता दें कि लॉकडाउन की वजह से देश में 23 मार्च से शराब की सभी दुकानें बंद थीं और केंद्र सरकार की अनुमति मिलने के बाद सोमवार (4 मई) से कुछ राज्यों ने शराब की बिक्री को शुरू कर दिया था. शराब की दुकानें खुलने के बाद भारी भीड़ लग गई और लंबी लंबी लाइनें देखी गईं. कोरोना से लड़ने के लिए जारी की गई सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ गई. ऐसे में कई जगहों पर पुलिस को काफी सख्त भी होना पड़ा.
2018 में शराब से 2.04 लाख करोड़ का कारोबार
आय को बढ़ाने और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने शराब के ऊपर 70 फीसदी स्पेशल कोरोना टैक्स लगाने का फैसला किया था. बता दें कि मुंबई में सिर्फ 2 दिन बाद ही शराब की दुकानों को वापस बंद करना पड़ गया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2018 में देश में शराब का कुल कारोबार 27.2 अरब डॉलर यानी करीब 2.04 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया था.
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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा समय में देश में शराब की होम डिलीवरी के लिए कोई कानून नहीं है. एल्कोहल इंडस्ट्री बॉडी इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड वाइन्स एसोसिएशन आफ इंडिया (ISWAI) सरकार से शराब की होम डिलीवरी के लिए मंजूरी देने की मांग करता रहा है. जानकारों का कहना है कि अगर सरकार मौजूदा हालात को देखते हुए मंजूरी दे देती है तो जोमैटो शराब की होम डिलीवरी शुरू कर पाएगी.
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कितनी मात्रा में शराब खरीदने का है नियम
एक्साइज डिपार्टमेंट के नियम के अनुसार शराब की दुकानें (Liquar Shops) किसी भी शख्स को रोजाना भारत में बनी हुई विदेशी शराब (IMFL) 2.6 लीटर और 18 लीटर से अधिक बीयर की बिक्री नहीं कर सकते हैं.