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इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने पर मिलेगा 2 लाख रुपये का मुफ्त Accidental इंश्योरेंस

E-Shram Portal: केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत के इतिहास में पहली बार 38 करोड़ असंगठित कामगारों के पंजीकरण की व्यवस्था की जा रही है. सरकार इसके जरिए कामगारों को 12 अंक वाला ई-श्रम कार्ड जारी किया जाएगा और यह कार्ड देशभर में वैध रहेगा.

Updated on: 27 Aug 2021, 02:50 PM

highlights

  • इतिहास में पहली बार 38 करोड़ असंगठित कामगारों के पंजीकरण की व्यवस्था 
  • कामगारों को CSC या कहीं भी पंजीकरण के लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा

नई दिल्ली :

अगर आप प्लंबर, हेयर ड्रेसर, इलेक्ट्रिशियन या फिर मोटर मैकेनिक हैं तो यह खबर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है. दरअसल, केंद्र की नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों (Unorganised Sector Workers) के लिए ई-श्रम पोर्टल (E-Shram Portal) को लॉन्च किया है. असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग अगर ई-श्रम पोर्टल अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उन लोगों को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी. इन सुविधाओं में 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा योजना (Accidental Insurance) भी शामिल है. आइए ई-श्रम पोर्टल के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं और इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं इसकी प्रक्रिया भी जान लेते हैं. 

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क्या है ई-श्रम पोर्टल
केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत के इतिहास में पहली बार 38 करोड़ असंगठित कामगारों के पंजीकरण की व्यवस्था की जा रही है. यह न सिर्फ उन्हें पंजीकृत करेगा बल्कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लागू की जा रही विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को पूरा करने में भी मददगार होगा. बता दें कि यह पोर्टल असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए बनाया गया पहला डेटाबेस है. सरकार इसके जरिए कामगारों को 12 अंक वाला ई-श्रम कार्ड जारी किया जाएगा और यह कार्ड देशभर में वैध रहेगा. कामगारों को इसी कार्ड के जरिए विभिन्न सरकारी योजनाओं का फायदा मिलेगा.

2 लाख रुपये का एक्सिडेंटल इंश्योरेंस
ई-श्रम पोर्टल पर प्रत्येक पंजीकृत असंगठित कामगार के लिए दो लाख रुपये तक के दुर्घटना बीमा योजना की सुविधा भी दी जा रही है. भूपेंद्र यादव ने ई-श्रम पोर्टल पर प्रत्येक पंजीकृत असंगठित कामगार के लिए दो लाख रुपये के दुर्घटना बीमा योजना को मंजूरी देने के लिए भी प्रधानमंत्री का आभार जताया है. उन्होंने कहा कि अगर कोई कामगार इस पोर्टल पर पंजीकृत है और दुर्घटना का शिकार होता है, तो वह मृत्यु या स्थायी रूप से शारीरिक विकलांगता का शिकार होने पर 2 लाख रुपये और आंशिक रूप से शारीरिक विकलांगता का शिकार होने पर 1 लाख रुपये के लिए पात्र होगा और सरकार हमेशा कामगारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है.

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कैसे होगा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन?
कामगारों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए https://www.eshram.gov.in/ पर जाना होगा. उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर (Aadhaar Number) को डालना होगा और व्यक्ति डेटा बेस से कामगार से जुड़ी सभी जानकारियां अपने आप पोर्टल पर सामने दिख जाएंगी. व्यक्ति को बैंक से संबंधित जानकारी और मोबाइल नंबर समेत दूसरी जरूरी जानकारियों को भी भरना होगा. बता दें कि इस ऑनलाइन फॉर्म को भी भविष्य में अपडेट किया जा सकता है. कोई भी व्यक्ति स्वंय या फिर कॉमन सर्विस सेंटर की मदद से रजिस्ट्रेशन करा सकता है.

रजिस्ट्रेशन के बाद कामगार का युनिवर्सल अकाउंट नंबर के साथ ई-श्रम कार्ड जारी हो जाएगा. सरकार ने रजिस्ट्रेशन के लिए 14434 टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है. इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके पोर्टल से जुड़ी जानकारियां हासिल की जा सकती हैं. राज्य सरकारें भी इस पोर्टल के जरिए कामगारों का रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं. श्रम मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण पूरी तरह से नि:शुल्क है और कामगारों को कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या कहीं भी पंजीकरण के लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा. -इनपुट पीआईबी